दिव्यांग सर्टिफिकेट (Divynag Certificate) कैसे अपलोड करे

Divynag Ceritificate

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ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दिव्यांग या विकलांग (Divynag Certificate) है और उनकी फॅमिली आईडी मे उन्हे विकलांग नहीं दर्शाया गया है या वो बाद मे किसी कारणवंश विकलांग हुए है और अपनी फॅमिली आईडी मे दर्शाना चाहते है उनके लिए उन्हे निम्न डाक्यमेन्ट की जरूरत है 

  • नागरिक के पास विकलांग का सर्टिफिकेट, मेडिकिल ऑफिसर से सत्यापित चाहिए 
  • विकलांग का सर्टिफिकेट 5 साल के लिए मान्य होता है  या फिर आप उसे दोबारा रेन्यु करवा सकते हो या फिर उसके पास परमानेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए 
  • यह सर्टिफिकेट (Divynag Certificate) कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन उपलोड कर सकते है 
  • उपलोड करने के पश्चात आप इस साइट से एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसका स्टैटस जान सकते है 

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